आवास योजना लाभार्थियों को घर बैठे मिलेगा 5 ब्रास रेत का रॉयल्टी पास

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विनोद अग्रवाल की पहल : जटिल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करवाई खत्म
गोंदिया : गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना और शबरी आवास योजना के तहत निर्माण कर रहे हजारों लाभार्थियों को अब रेत की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह संभव हुआ है विधायक विनोद अग्रवाल की पहल और प्रयासों के चलते, जिनके निर्देश पर अब पात्र लाभार्थियों को घर बैठे 5 ब्रास रेत का रॉयल्टी पास प्रदान किया जाएगा। तहसील कार्यालय में 15 मई को आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक विनोद अग्रवाल ने तहसीलदार, बीडीओ और सीईओ नगर परिषद को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास योजनाओं के सभी स्वीकृत लाभार्थियों को शासन के जीआर के अनुसार रेत की रॉयल्टी पास जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। बैठक में रेत की उपलब्धता, उत्खनन और परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए निर्देश दिए गए। बीडीओ और सीईओ को कहा गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों की सूची तहसीलदार को तत्काल सौंपें, ताकि पास समय पर वितरित किए जा सकें।

रेत कैसे और किसे मिलेगी….
लगभग 12,000 घरकुल लाभार्थियों को 5 ब्रास रेत का रॉयल्टी पास सीधे घर पहुंचाकर मिलेगा। पास मिलने के बाद लाभार्थी को एक महीने के भीतर अपने खर्च पर रेत का परिवहन करना होगा। रेत का उठाव निर्धारित रेत घाटों से ही करना होगा, जिसकी सूचना उन्हें पास देते समय दी जाएगी। निजी मकान बना रहे नागरिकों को भी 660 रुपये प्रति ब्रास की दर से अधिकतम 5 ब्रास की रॉयल्टी पास मिलेगी। जिसका आवेदन उन्हें अपने नगरपरिषद या ग्राम पंचायत में करना होगा साथ ही शासकीय कार्य कर रहे ठेकेदारों को भी मंजूर कार्य के अंदाजपत्रक के अनुसार 660 रुपए प्रति ब्रास दर से रॉयल्टी मिलेगी जिसे वे अपने कार्य के कार्यारंभ आदेश और अंदाजपत्रक की कॉपी तहलसीदार के पास जमा करके ले सकते हैं।

ऑनलाइन की जगह अब फिजिकल पास…
पहले यह प्रक्रिया ऑनलाइन थी, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए जटिल थी। विधायक विनोद अग्रवाल ने इस मुद्दे को मा. महुसल मंत्री श्री चंद्रकांत बावनकुलेजी और वित्त व नियोजन राज्यमंत्री श्री आशीष जायसवाल के समक्ष उठाया और प्रक्रिया को ऑफलाइन करने की अनुमति प्राप्त की। जिससे अब रॉयल्टी पास तहसीलदार द्वारा प्रमाणित फिजिकल रूप में सीधे लाभार्थियों को दिए जाएंगे।

जनसेवा को समर्पित पहल…
विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि “रेत की वजह से कोई भी लाभार्थी अपने घर के सपने से वंचित न रहे — यही हमारी प्राथमिकता है। प्रशासन के सहयोग से अब हर पात्र व्यक्ति को उसका हक़ मिलेगा, और वह भी बिना किसी जटिल प्रक्रिया के।”

अधिक जानकारी कहाँ से लें?..
लाभार्थी अपने गांव के तलाठी या ग्रामसेवक से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।