
चित्रा कापसे/तिरोड़ा–पंचायत समिति तिरोड़ा अंतर्गत कोयलारी ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच सहित चार सदस्यों को कर बकाया मामले में अपात्र घोषित किया गया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 की धारा 14(1)(ह) के तहत की गई है।
जानकारी के अनुसार संबंधित पदाधिकारियों पर घरपट्टी, पानीपट्टी एवं अन्य करों की बकाया राशि थी। निर्धारित समय में कर जमा न करने पर शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की जांच और सुनवाई के बाद विभागीय आयुक्त, नागपुर ने अभिलेखों की जांच कर निर्णय सुनाया।
निर्णय के अनुसार सरपंच रंजीत वालदे, उपसरपंच दिवान हिरामन कटरे तथा सदस्य विनोद नरबद परतेती, दुर्योधन दयाराम रहांगडाले , ममता आनंदराव हटवार और नंदा सुखदेव मदनकर को पद के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
निर्णय के बाद ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए इस निर्णय से स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ने की चर्चा है।





