रेलवे स्टेशनों पर निजी भागीदारी के माध्यम से टर्मिनल क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य”

“निजी निवेशकों द्वारा छोटे एवं रोड साइड स्टेशनों में गुड्स शेड का विकास” “नए गुड्स शेडो की सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा गुड्स शेडो के विकास करने की अनुमति देकर 

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नागपुर=माल परिवहन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा में अपनी भागीदारी बढ़ाने एवं फ्रेट बिजनेस को बढ़ाने हेतु भारतीय रेलवे तत्पर है । नए रेल लाइनों एवं टर्मिनलों के क्षमता का पूर्ण दोहन करना इसका मुख्य लक्ष्य है । इसीलिए रेल मंत्रालय ने बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर नई गुड्स शेडो की सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा गुड्स शेडो को विकसित करके निजी भागीदारी के माध्यम से टर्मिनल क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुएए निजी निवेश के माध्यम से छोटे और सड़क के किनारे स्थित स्टेशनों पर गुड्स शेडो के विकास पर एक नीति जारी की है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी इस पॉलिसी के तहत गुड्स शेडों के विकास के लिए गुड शेडो को चिन्हित किए जा रहे है । इसी दिशा में श्री मनिन्दर उप्पल-मण्डल रेल प्रबन्धक के नेतृत्व में तथा श्री विकास कुमार कश्यप-वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक द्वारा स्वंय व संबन्धित अधिकारियों द्वारा लगातार निजी निवेशकर्ता से संपर्क सादा जा रहा है ताकि इस योजना को जल्द अमल में लाया जा सके।

पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

  • निजीव्यवसाइयों को सामान लदान के स्थान, सामान चढ़ाने /उतारने की सुविधाओं, मज़दूरों के लिए सुविधाएं (छाया केसाथ आराम की जगह,  पानी,  स्नान की सुविधा आदि )  सम्पर्क सड़क,  ढंकी हुई शेड और अन्य  संबंधित बुनियादी   ढांचे को विकसित करने की अनुमति तथानिजी व्यवसाइयों द्वारा अपने स्वयं के निवेश के माध्यम से
  • सुविधाओंका   निर्माण / विकास किया जाना है
  • प्रस्तावितसुविधा के लिए सभी विकास कार्य रेलवे के स्वीकृत डिजाइनों के अनुसार होंगे और स्वीकृत रेलवे मानकोंऔरविशिष्टताओं के अनुसार इनका निर्माण किया जाएगा ।
  • रेलवेनिर्माण के लिए कोई विभागीय या कोई अन्य शुल्क नहीं लेगा ।
  • निजीव्यवसायी द्वारा बनाई गई सुविधाओं का उपयोग आम उपयोगकर्ता की सुविधा के रूप में किया जाएगा, और अन्य ग्राहकों के आवागमन पर व्यवसायी के यातायात को अन्य ग्राहकों पर कोई  प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ।
  • समझौतेके दौरान बनाई गई संपत्ति और सुविधाओं के रखरखाव की ज़िम्मेदारी निजी व्यवसायी के साथ निहित होगी ।
  • इसयोजना के तहत प्रोत्साहन: टर्मिनल प्रभार (टीसी) और टर्मिनल एक्सेस चार्ज (टीएसी) में हिस्सेदारी काम  पूरा होने की तारीख से पांच (05) साल के लिए गुड्स-शेड में सभी आने और जाने वाले यातायात के  लिए ।
  • कमसे कम शेयर (टीसी / टीएसी) की मांग करने वाले व्यवसायी को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुना जाएगा, यह  कार्य डिवीज़न स्तर पर किया जाएगा ।
  • व्यवसायीके लिए अतिरिक्त राजस्व – छोटी कैंटीन  /  चाय की दुकान, विज्ञापन, आदि की स्थापना के लिए उपलब्ध  स्थान का उपयोग ।