मासूम के साथ दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

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गोंदिया. विशेष सत्र न्यायालय गोंदिया ने सड़क अर्जुनी निवासी आरोप लोकेश खोटोले (21) को बाल यौन शोषण मामले में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
पीड़ित 6 वर्षीय बच्ची अपने दोस्तो के साथ गांव के हनुमान मंदिर के पास खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी ने मुह धोने के लकड़ी का बहाना कर पीड़ित बच्ची को तालाब के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जिससे वह रोने लगी. यह मामला कुछ महिलाओं के ध्यान में आया. महिलाओं ने इसकी जानकरी पीड़ित के मां व गांव के लोगों को बताई. बच्ची की मां ने इसकी शिकायत डुग्गीपार पुलिस थाने में की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद बांबोडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी विजय भिसे ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र पेश किया. आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए एड. महेश चंदवानी ने न्यायालय के समक्ष 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई. वहीं अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी ने उक्त मामले में अभियोजन को सहयोग किया. आरोपी के वकील और सरकारी वकील की विस्तृत बहस के बाद और दस्तावेजी साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर तदर्थ जिला न्यायाधीश -1 तथा विशेष सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे ने आरोपी के खिलाफ सरकारी पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार कर आरोपी को आजीवन कारावास, 5 हजार रु. दंड व दंड नहीं भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारवास की सजा सुनाई. साथ ही पीड़ित को नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया.