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तुमखेडा खुर्द के तसरपंच की मनमानी के चलते अपंग /दिव्यांग लाभार्थी पर अन्याय अत्याचार

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घरकुल योजना की किस्त रोकी गई।

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सस्पेंड एवं सरपंच पद से हटाने की मांग

ग्राम पंचायत के सामने आमरण उपोषण की चेतावनी

गोंदिया । ग्राम तुमखेड़ा खुर्द के  सरपंच के चलते गांव में सरपंच के दुर्व्यवहार एवं तानाशाही के चलते अहंकारी सरपंच से जनता खुश नहीं है जिसके चलते कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जनता को विश्वास मे न लेते हुए अपने ही मनमानी करने में लगे हैं ऐसे ही तानाशाही एवं अहंकार के चलते दिव्यांग एवं अपंग लाभार्थी को सरपंच द्वारा आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित किया जा रहा है।

लाभार्थी के घरकुल योजना की किस्त रोकी गई बिना कोई कारण के दिव्यांग दिव्यांगजन /अपंग अन्याय ,अत्याचार अधिकार अधिनियम के 2016 अंतर्गत धारा 92 के चलते सरपंच को तुरंत सरपंच पद से हटाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जल्द से जल्द सरपंच को बर्खास्त किया जाए ऐसी मांग दिव्यांग /अपंग लाभार्थी “अरुण बन्नाटे” ने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र देकर शिकायत दर्ज की है।

आर्थिक,मानसिक प्रताड़ना के लिए उन पर फौजदारी गुन्हा दाखल करके लाभार्थी ने घरकुल बनाने में जो ब्याज पर पैसा दूसरे से लिया है उनका ब्याज एवं दिव्यांग /अपंग लाभार्थी पर अन्याय,अत्याचार करने पर लाभार्थी को आर्थिक, मानसिक नुकसान हुआ है उनकी भरपाई रकम सरपंच से वसूला जाए ऐसी मांग वरिष्ठ अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया, जिल्हाधिकारी गोंदिया, विभागीय आयुक्त नागपुर,मुख्यमंत्री सचिवालय मुंबई,मुख्यमंत्री मुंबई एवं दिव्यांगजन आयुक्तालय पुणे/ मुंबई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,दिल्ली (Human Right Commission New,Delhi) दिल्ली से शिकायत की गई है।

जनता को विश्वास मैंने लेते हुए अपनी मर्जी से काम किया जाता है सरपंच राजनीति के चलते दिव्यांग एवं अपंगो से राजनीतिक खेल रहा है यह कृत्य संवैधानिक तथा गैरकानूनी है सरपंच पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा दिया जाए ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से मांग कर रहा हूं 7 दिन के अंदर तानाशाही एवं अहंकारी सरपंच अन्याय के खिलाफ न्याय नहीं मिला तो ग्राम पंचायत के सामने आमरण उपोषण किया जाएगा। दिव्यांग/अपंग लाभार्थी को आमरण उपोषण के दौरान या किसी भी कारण स्थिति में मेरा अहित होगा या किसी भी प्रकार की जनहानि होगी तो सिर्फ और सिर्फ सरपंच ही जिम्मेदार होंगे। ऐसी वरिष्ठ अधिकारी को लिखित पत्र दिया है एवं सरपंच द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। गांव में अराजकता एवं लोगों को भड़काने का काम सरपंच द्वारा किया जा रहा है इन्होंने गलत रोड मैप बनाकर जानबूझकर दिव्यांग/अपंग लाभार्थी के घर पर रोड डाल दी जो कि यह सरासर गलत है इसकी वजह से प्लांट तिरछा हो गया अब अपनी नींव से 5 फीट अंदर घर को बनाया जा रहा है। जिसमें किसी को आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी मानसिक त्रास, प्रताड़ना कर सरपंच कृत्य कर रहा है एवं जबरन लाभार्थी की किस्त रोकी जा रही है, रोक रखी है

इस पत्र के माध्यम से वरिष्ठों को शिकायत निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द किस्त का पैसा रिलीज किया जाए ऐसी मांग वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है।

दिव्यांग/अपंग अन्याय , अत्याचार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गैर भेदभाव की धारा 3,
क्रूरता और अमानवीय व्यवहार धारा 6,
दुर्व्यवहार,शोषण धारा 7 के अंतर्गत सरपंच पर कड़ी कार्रवाई की जाए,एवं तुरंत सरपंच को बर्खास्त किया जाए। सरपंच द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। सरपंच को हटाकर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा “एक प्रशासक” की नियुक्ति की जाए ऐसी पहल दिव्यांग/ अपंग लाभार्थी एवं सामाजिक संस्था अध्यक्ष ने की है,ऐसी मांग
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया, जिल्हाधिकारी गोंदिया, विभागीय आयुक्त नागपुर,मुख्यमंत्री सचिवालय मुंबई,मुख्यमंत्री मुंबई एवं दिव्यांगजन आयुक्तालय पुणे/ मुंबई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,दिल्ली (Human Right Commission New,Delhi) दिल्ली से शिकायत की गई है।

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