जब कभी फॉर्म भरें और उसमें आपका PAN नंबर मांगा गया हो तो पैन नंबर सावधानी से दें। क्योंकि अगर आपने गलत नंबर दिया तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन नंबर देने पर 10,000 का जुर्माना लगा सकता है। यह नियम तब लागू होता है जब आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल कर रहे होते हैं या अन्य मामलों में अपना पैन की डिटेल दे रहे होते हैं जहां इसका जिक्र करना अनिवार्य है।आयकर विभाग के पास कम से कम 20 ऐसे मामलों की लिस्ट है जहां पैन नंबर देना अनिवार्य है। मसलन बैंक खाता खोलने पर, गाड़ी खरीदने या बेचने पर, म्यूचुअल फंड खरीदने पर, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि की खरीदारी पर पैन देना अनिवार्य है। मालूम हो कि एक बार पैन कार्ड मिलने पर आप इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड एक बार बनता है और यह जीवनभर के लिए वैध रहता है।





