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Saturday, June 6, 2026
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कंपनियां, निजी कारखाने के कर्मचारियों को मतदान के लिए पगार सहित अवकाश तथा रियायत

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मुंबईदि. 18 : निजी कार्यालयआस्थापनादुकानकारखाना और अन्य जगहों पर  काम करनेवाले अधिकारीकर्मचारी एवं कामगारों को विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेइसके लिए दि. 21 अक्तूबर 2019  को पगार सहित अवकाश तथा रियायत दी जाएयह निर्देश राज्य के कामगार आयुक्त ने दिए है।राज्य सरकार ने इस संदर्भ में दिनांक 25 सितंबर को परिपत्रक जारी किया है। उसके अनुसार सभी दुकाननिजी कार्यालयआस्थापनासूचना प्रोद्योगिकी  कंपनियांकारखानामॉल्सव्यापारी संकुलनिवासी हॉटेलनाट्यगृह आदि जगहों पर काम कर रहे कर्मचारी मतदान के दिन पगार सहित अवकाश तथा रियायत के लिए पात्र रहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के मतदार रहे अधिकारीकर्मचारी काम के सिलसिले में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत होने पर उन्हें मतदान का अधिकार निभाने  के लिए पगार सहित अवकाश दिया जाए।

            अपवादात्मक परिस्थिति में पूरा दिन अवकाश देना संभव नहीं होने पर संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति से मतदान क्षेत्र के कामगारों को अवकाश के अलावा दो  या तीन घंटे की पगार सहित सहूलियत देना आवश्यक होगा। इस तरह की सहूलियत नहीं मिलने पर एवं मतदान के लिए अवकाश देने के बाद उस दिन का वेतन में कपात करने पर जिला कामगार अधिकारी की ओर शिकायत दर्ज कर सकते है।मुंबई के निजी आस्थापन के अधिकारीकर्मचारी एवं कामगारों को मतदान के लिए पगार सहित अवकाश तथा समय की सहूलियत नहीं मिलने पर उन्हें स्वयं का नाममतदान क्षेत्र का विवरणआस्थापना का नामपताभ्रमणध्वनी तथा दूरध्वनीआस्थापना मालिक का तथा व्यवस्थापक का नाम और उनका भ्रमणध्वनीदूरध्वनी इस विवरण के साथ शिकायत की जा सकती है। सूचित किया गया है कि प्रमुख सुविधाकारबृहन्मुंबई महानगरपालिका (दूरध्वनी क्र. 022-24311751) और उनके अधिपत्य में महानगरपालिका के प्रभागनिहाय कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य के कामगार आयुक्त का कार्यालयकामगार भवनसी-20, ई-ब्लॉकवांद्रे- कुर्ला संकुलवांद्रे (पूर्व)मुंबई (दूरध्वनी क्र. 26573733, 26573844) में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

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