प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के दो मामले दर्ज

0
32

गोंदिया : ग्रामीण पुलिस थानांतर्गत ग्राम कारंजा में स्थित अकृषक प्लाट फरियादी वायुसेना नगर नागपुर निवासी राजेंद्रप्रसाद छोटू रंगारी (62) ने वर्ष 2010 में खरीदा था एवं करारनामा के अनुसार उक्त प्लाट की पूरी राशि देकर रजिस्ट्री करवायी थी। रजिस्ट्री के बाद उसका फेरफार भी किया गया है। उक्त जगह पर जब फरियादी जब वर्तमान में अपना प्लाट देखने गए तो वहां उनके द्वारा खरीदा गया प्लाट क्रमांक 32 अस्तित्व में ही नहीं था। इस तरह 4 आरोपियों ने आपसी साठगाठ कर अकृषक प्लाट 148/1 के ले आउट में अस्तित्व में न रहनेवाले प्लाट क्रमांक 32 के बोगस दस्तावेज बनाकर फरियादी को वह प्लाट बेच दिया एवं उससे 2 लाख 26 हजार 300 रुपए लेकर धोखाधड़ी की। फरियादी की शिकायत पर गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने अपराध क्रमांक 106/2023 भादंवि की धारा 418, 420, 465, 467, 468, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक आसाराम चव्हाण कर रहे हैं। उसी प्रकार केशोरी निवासी फरियादी मीना नामाजी चांदेवार (40) ने भी चार आरोपियों के खिलाफ कारंजा में अकृषक ले आउट क्रमांक 148/1 के प्लाट नंबर 32 की खरीदी वर्ष 2010 में की थी। लेकिन बाद में अब जाकर उन्हें पता चला कि इस क्रमांक का कोई प्लाट अस्तित्व में ही नहीं है। जिसपर उन्होंने गोंदिया ग्रामीण पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 107/2023 भादंवि की धारा 418, 420, 465, 467, 468, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक आसाराम चव्हाण कर रहे हैं।