12 रुपए में दुर्घटना बीमा के लिए नियम तय, ऐसे पा सकते हैं 2 लाख रु. तक का कवर

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने 12 रुपए में दुर्घटना बीमा कवर देने के नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड और उससे लिंक बैंक खाता होगा, वह इसका फायदा उठा सकेगा। इस दुर्घटना बीमा स्कीम में 18 से 70 साल तक के लोग शामिल हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना 12 रुपए के प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ दिए जाने की घोषणा बजट में की गई थी। दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए तक बीमा कवर मिलेगा।
स्कीम से कैसे जुड़ेंगे
स्कीम से जुड़ने के लिए आवेदक को एक जून से पहले एक साधारण फार्म भर कर अपने बैंक में जमा करना होगा। साथ ही हर साल बीमा कवर के नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। फार्म में आवेदक को अपने आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।
कैसे देना होगा प्रीमियम
प्रीमियम की राशि बीमाधारक के खाते से डेबिट हो जाएगी। कोई व्यक्ति एक साल से ज्यादा का प्रीमियम एक मुश्त देना चाहता है, तो वह बैंक को इसके लिए कह सकता है।वित्त मंत्रालय के अनुसार दुर्घटना बीमा स्कीम को चारों सरकारी साधारण बीमा कंपनियां लागू करेंगी। इसके अलावा अगर कोई निजी बीमा कंपनी भी स्कीम का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो वह भी स्कीम को चला सकेगी। अभी न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी,नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां हैं।
सरकार के विभिन्न मंत्रालय करेंगे हिस्सेदारी
बीमा धारक द्वारा 12 रुपए देने के अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी बीमा कंपनियों को प्रीमियम राशि का भुगतान करेंगे। जो कि अनक्लेम जमाओं से तैयार हुए पब्लिक वेलफेयर फंड और दूसरे स्रोतों से दिया जाएगा। कौन सा मंत्रालय कितनी राशि प्रीमियम में देगा, इसका आवंटन हर साल तय किया जाएगा।